BPL राशन कार्ड कैसे बनाये

BPL राशन कार्ड कैसे बनाये


BPL (Below Poverty Line) राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया राज्यों के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन मुख्य चरण इस प्रकार हैं:

- : चरण 1: पात्रता जाँचें:

- परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित BPL सीमा (आमतौर पर ₹1.20 लाख या उससे कम) से कम होनी चाहिए।

- परिवार के पास बड़ी संपत्ति (जैसे 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन, वाहन, आदि) नहीं होनी चाहिए।

- : चरण 2: आवेदन के लिए दस्तावेज तैयार करें:

1. : आधार कार्ड:  (परिवार के सभी सदस्यों का)।

2. : निवास प्रमाण:  (बिजली बिल, राशन कार्ड, वोटर ID आदि)।

3. : आय प्रमाण पत्र:  (तहसीलदार/नोटरीकृत स्व-घोषणा या सरकारी अधिकारी द्वारा जारी)।

4. : पासपोर्ट साइज फोटो: ।

5. : बैंक खाता विवरण:  (यदि आवश्यक हो)।

6. जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST/OBC श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं)।

- : चरण 3: आवेदन प्रक्रिया:

- : ऑनलाइन आवेदन (कुछ राज्यों में उपलब्ध)::

1. अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

2. "BPL राशन कार्ड आवेदन" के लिए फॉर्म भरें।

3. दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।

4. रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।

- : ऑफलाइन आवेदन:

1. नजदीकी : तहसील कार्यालय:  या : खाद्य आपूर्ति विभाग:  से आवेदन फॉर्म लें।

2. फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें और दस्तावेज संलग्न करें।

3. फॉर्म जमा करें और पावती रसीद प्राप्त करें।

- : चरण 4: सत्यापन प्रक्रिया:

- अधिकारी आपके घर का निरीक्षण कर सकते हैं और पड़ोसियों से पूछताछ कर सकते हैं।

- सभी जानकारी सही होने पर आवेदन स्वीकृत होगा।

- : चरण 5: राशन कार्ड प्राप्त करें:

- आवेदन स्वीकृत होने के 30-60 दिनों के भीतर BPL राशन कार्ड जारी किया जाएगा।

- इसे ऑनलाइन ट्रैक करने या कार्यालय से संपर्क करने के लिए रेफरेंस नंबर का उपयोग करें।

-: BPL में नाम जुड़वाने का प्रोसेस

सबसे पहले BPL में नाम जुड़वाने हेतु एक एप्लीकेशन उपखण्ड अधिकारी महोदय के नाम से दी जाती है उपखण्ड अधिकारी महोदय उस एप्लीकेशन के आधार पर सम्बंधित अधिकारी से उसकी जाँच करवाते है की प्रार्थी पात्र है या नहीं जब प्रार्थी पात्र होता है!तो उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा प्रार्थी को BPL सूची में जोड़ने हेतु अनुशंषा जिला परिषद् को कर दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुशंषा पर जिला परिषद् कार्यालय द्वारा प्रार्थी को BPL सूची में जोड़ दिया जाता है।

जब जिला परिषद् कार्यालय द्वारा प्रार्थी का नाम BPL की सूची में जोड़ दिया जाता है उसके बाद प्रार्थी जिला परिषद् से जारी BPL सूची को लगाते हुए ईमित्र के माध्यम से राशन कार्ड बनाने/नया सदस्य जोड़ने के लिए आवेदन करता है उसके बाद उसका नाम  BPL राशन कार्ड में विकास अधिकारी द्वारा जोड़ा जाता है।

ध्यान रहें की BPL सूची जिला परिषद् कार्यालय द्वारा जारी की जाती है ना की उपखण्ड अधिकारी कार्यालय द्वारा

कुछ ई-मित्र धारक सुचना की कमी होने से आमजन को BPL सूची हेतु उपखण्ड कार्यालय भेज देते है जबकि ये नए सदस्यों की जुडी हुई सूची जिला परिषद् कार्यालय से ही प्राप्त की जा सकती है।

सभी ईमित्र धारक ध्यान रखें की BPL सूची हेतु आमजन को उपखण्ड कार्यालय ना भेजें

- : महत्वपूर्ण सुझाव:

- गलत जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।

- यदि आवेदन खारिज हो जाए, तो 30 दिनों के भीतर अपील करें।

- BPL राशन कार्ड हर 3-5 साल में नवीनीकृत करना होता है।

 

: अधिक जानकारी के लिए::  अपने राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।


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